अवैध रूप से पेयजल बिक्री करने के मामले में दो पर शिकंजा

संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर नगर निगम द्वारा बगैर अनुमति डीप बोरिंग करने व पेयजल बिक्री करने के संबंध में दो लोगों पर कानूनन नोटिस किया गया है। नगर आयुक्त ने इस संदर्भ में देवघर काॅलेज के निकट पवन चौधरी व ज्योति होटल गली में अनिल कुमार राय को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका अधिनियम 2011 के कंडिका 209 के तहत नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र में बगैर अनुमति के डीप बोरिंग किया जाना प्रतिबंधित है।

लेकिन दोनों जगह से डीप बोरिंग कर अवैध तरीके से पेयजल बिक्री किया जा रहा है। शुक्रवार को स्थल जांच के दौरान शिकायत को सही पाया गया। इसलिए दोनों व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है कि पेयजल के विक्रय को तत्काल रोकते हुए अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर उपलब्ध ।

साथ ही स्थल पर बने नये भवन का भी पारित नक्शा कार्यालय को सौंपे। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 व झारखंड भवन निर्माण उपविधि 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सूरज झा ने की थी शिकायतमामले में बतौर शिकायतकर्ता झामुमो जिला संयुक्त सचिव सूरज झा थे। उन्होंने मामला पता होने के बाद नगर आयुक्त को इससे अवगत कराया और कहा कि इस वजह से एक बड़ी आबादी को पानी के लिए त्राहि-त्राहि करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि इसे तत्काल नहीं रोका जाएगा तो शहर में पानी माफियाओं का एक आंतक शुरू हो जाएगा और आम जनता को इनके व्यापार के वजह से अपनी प्यास को गिरवी रखना होगा।

नगर आयुक्त ने सूरज की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कारवाई किया।उन्होंने जनता से अपील की है अगर कहीं डीप बोरिंग कर पानी बेचा जा रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेल्पडेस्क में शिकायत करें।

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